रांची : झारखंड विधानसभा आम चुनाव 2024 के दौरान मतदान के दिन नियोजित व्यक्तियों को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में संबंधित प्राधिकारों को निर्देश जारी किया है। इस अवकाश के तहत कर्मचारियों की मजदूरी में कोई कटौती नहीं की जाएगी, न ही उसमें किसी प्रकार की कमी की जाएगी। इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति को सामान्यतः उस दिन के लिए मजदूरी नहीं मिलती है, तो भी उसे उस दिन की मजदूरी दी जाएगी।

यह प्रावधान उन सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक उपक्रमों और अन्य संस्थानों पर लागू होगा जहाँ लोग मतदान के हकदार हैं। अगर कोई नियोजक इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना और अन्य दंड लगाया जाएगा। हालांकि, यह नियम उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिनकी अनुपस्थिति से उनके नियोजन स्थल पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।





